समाहरणालय अररिया
जिला जन-सम्पर्क कार्यालय
• रिपोर्टर • मासुम रजा अररिया
दिनांक- 30 नवम्बर 2023
अररिया जिले में पूर्ण शराबबंदी अभियान को सफल बनाने हेतु जिला प्रशासन अररिया द्वारा कई कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अररिया जिला अन्तर्गत अवस्थित सभी विवाह/समारोह भवन के मालिकों/संचालकों से मद्यनिषेध, विभाग अररिया द्वारा अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके विवाह/समारोह भवन में किसी भी समारोह के दौरान शराब का सेवन/उपयोग ना हो। साथ ही, इस आशय का पोस्टर/बैनर, जो सुगमता से द्रष्टव्य हो, अवश्य अपने परिसर में लगायें। किसी भी विवाह/समारोह भवन में शराब का सेवन/उपयोग/संग्रहण पाये जाने पर विवाह/समारोह भवन के मालिक बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित 2018) के उल्लंघन के दोषी माने जायेगें तथा तदनुरूप कार्यवाही के भागी होंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए अधीक्षक मद्यनिषेध अररिया ने बताया कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। उन्होंने कहा कि विभागीय निर्देश के आलोक में जिले के विवाह/समारोह भवन, होटल, ढाबे तथा अन्य परिसर में मद्यनिषेध विभाग द्वारा सतत निगरानी की जा रही है। उन्होंने सभी विवाह/समारोह भवन के मालिको/ संचालकों से अपने परिसर में पूर्ण शराबबंदी का बोर्ड लगवाने का अनुरोध किया है।
