सड़क सुरक्षा के मद्देनजर दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं आमजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से बैठक संपन्न




समाहरणालय अररिया
जिला जन-सम्पर्क कार्यालय
    • रिपोर्टर • मासुम रजा अररिया बिहार 
दिनांक- 30 नवम्बर 2023
सड़क सुरक्षा के मद्देनजर दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं आमजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज समाहरणालय स्थित आत्मन कक्ष में श्रीमती इनायत खान, जिला पदाधिकारी -सह- अध्यक्ष्य जिला सड़क सुरक्षा समिति अररिया की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई।इस बैठक में श्री अशोक कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अररिया, अपर समाहर्ता, अररिया, अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया एवं फारबिसगंज, सिविल सर्जन, अररिया, जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अररिया एवं फारबिसगंज, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, अररिया, फारबिसगंज एवं जोगबनी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, जोकीहाट, रानीगंज एवं नरपतगंज, कार्यपालक अभियन्ता राष्ट्रीय उच्च पथ, कार्यपालक अभियन्ता NHAI, मोटरयान निरीक्षक, अररिया, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, अररिया, यातायात निरीक्षक, अररिया, जिला रोलआउट प्रबन्धक, iRAD इत्यादि भी उपस्थिति थे। सर्वप्रथम बिहार राज्य सड़क सुरक्षा समिति द्वारा जिले में जिला सड़क सुरक्षा समिति के बैठक में महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं से जिला परिवहन पदाधिकारी -सह- सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा के मद्देनजर दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं आमजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित विभाग NHAI एवं पथ निर्माण विभाग इत्यादि को सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु गति-सीमा संकेतक चिन्ह, घनी आबादी के साथ-साथ सभी ब्लैक स्पॉट स्थानों पर लगाने का निदेश दिया गया। NHAI को निदेश दिया गया कि NH-57 के कुछ ब्लैक स्पॉट स्थानों पर CCTV Camera लगाया जाय। साथ ही NH पर कहीं कट होने के कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, तो वैसे कट स्थानों को बन्द करने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा जाम की स्थिति से निपटने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि Special Drive सप्ताह में कम से कम दो-तीन दिन अभियान चलाया जाय। वैसे सभी वाहन चालक जिनके पास हेलमेट एवं ड्राईविंग लाईसेन्स नहीं हो उन लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई किया जाय। नाबालिग वाहन चालको विरुद्ध मोटरवाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई किया जाय। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु आमजनों में जागरूता लाने हेतु पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, दिवार लेखन का कार्य जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया को कराने का निदेश दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी, को निदेश दिया गया कि स्कूली बसें जो चलायी जा रही है, उनके चालकों को लाईसेन्स रहना अनिवार्य है। इसकी नियमित समीक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया करेंगे। तथा इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। बिना कागजात बिना चालक अनुज्ञप्ति के अगर कोई विद्यालय प्रबन्धन द्वारा वाहनों का परिचालन किया जाता है तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सभी विद्यालय प्रबन्धन को सख्त निर्देश है कि वैद्य कागजात, वैद्य अनुज्ञप्तिधारी से वाहन का परिचालन करायें। पुलिस अधीक्षक, अररिया द्वारा सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अररिया जिला, यातायात निरीक्षक, अररिया को निर्देशित किया गया सभी थानाध्यक्ष के माध्यम से सड़क सुरक्षा के मद्देनजर वाहनों की जाँच वाहन चालक का अनुज्ञप्ति इत्यादि की जाँच करें एवं अवैध पकड़े जाने पर आवश्यक कार्रवाई करें। इस संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया को परिवहन विभाग के स्तर से मोटरयान निरीक्षक, प्रर्त्तन अवर निरीक्षक के माध्ये से भी अवैध परिचालित वाहनों एवं बिना लाईसेन्सधारी चालक पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया आमजनों के सुविधा हेतु सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवहन योजना अन्तर्गत प्रखंडों से जिला मुख्यालय तक मिनी बस चलने का सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। इस पर चर्चा की गई। इसके तहत प्रत्येक प्रखंड में 7 लाभुकों द्वारा बस का क्रय किया जायेगा, जिसमें सरकार द्वारा प्रति लाभुक को 500000.00 (पाँच लाख) रूपये अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

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