सीमांचल एक्सप्रेस • संवाददाता • मासुम रेजा
दिनांक:- 02 मार्च 2023 अररिया।
बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी एवं बाल संरक्षण से जुड़े हितधारकों का पोक्सों एकट 2012, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख- रेख एवं संरक्षण) नियमावली 2017 से सम्बंधित विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार किया गया। प्रशीक्षण सह कार्यशाला उदघाट्न अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अररिया, श्री पुष्कर कुमार, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अररिया, श्रीमती सोनी कुमारी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में समाज कल्याण विभाग, पटना के प्रशिक्षक श्री शाहीद जावेद एवं सैफुर रहमान द्वारा बच्चों को बाल विवाह, बाल श्रम, एवं बच्चों से सम्बंधित सभी संरक्षण हेतु विन्दुबार प्रतिभागियों को जानकारी दी गई। इससे पूर्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अररिया एवं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अररिया द्वारा जागरण कल्याण भारती एवं कैलाश सत्यार्थी चाइल्ड फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किया गया अररिया जिला बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी का थानावार मोबाइल नंबर जारी किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री संजय कुमार, अध्यक्ष, जागरण कल्याण भारती फारबिसगंज ने किया। कार्यशाला में अररिया जिला के सभी थाने के बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, किशोर न्याय परिषद के सदस्य, सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित जिला बाल संरक्षण इकाई के संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।