समाहरणालय स्थित परमान सभागार में बिहार कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त बैठक


सीमांचल एक्सप्रेस • संवाददाता • मासुम रेजा 
   
दिनांक:- 02 मार्च 2023 अररिया 
जिला पदाधिकारी श्रीमती इनायत खान की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित परमान सभागार में बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या- 01/ 22 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा, 2022 के प्रथम चरण की पुनर्परीक्षा को लेकर सभी केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दण्डाधिकारी, महिला स्टैटिक दण्डाधिकारी, केन्द्र प्रेक्षक, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, उड़नदस्ता दल, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी पुलिस पदाधिकारी एवं परीक्षा से सम्बद्ध सभी पदाधिकारी के साथ संयुक्त ब्रीफिंग बैठक आहूत की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार सिंह भी उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी परीक्षा से सम्बद्ध पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा को लेकर जारी मार्गदर्शिका एवं दिशा निर्देशों का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित करेंगे। बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण की पुनर्परीक्षा अररिया जिला मुख्यालय स्थित 09 परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक 05.03.2023 को 12:00 बजे अपराह्न से 02:15 बजे अपराह्न तक एक पाली में निर्धारित है। परीक्षा स्वतंत्र, निष्पक्ष, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित कराने हेतु उड़नदस्ता दल, केन्द्रों के लिए स्टेटिक दण्डाधिकारी/केन्द्र प्रेक्षक, पुलिस पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका एवं बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।केन्द्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी के पास पेन/पेंसिल/व्हाइटनर/कैलकुलेटर/स्लाईड रूल/लॉग टेबल/ग्राफ पेपर/चार्ट पेपर/ब्लेड या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेपर, पहनने योग्य डिवाइस, स्मार्ट फोन, घड़ी, ईयर फोन कॉर्डलेस डिवाईस आदि नहीं रहे। परीक्षा को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष अररिया  दूरभाष संख्या 06453 222309 पर कार्यरत रहेगा। इसके प्रभार में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अररिया रहेंगे। विधि व्यवस्था संबंधी सम्पूर्ण प्रभार में अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अररिया अनुमंडल क्षेत्र के विधि व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे। सभी परीक्षा केन्द्रों के आस-पास दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगा।अपर समाहर्त्ता, अररिया परीक्षा संचालन के वरीय प्रभार में रहेंगे।

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