दुष्कर्म के मुकदमे में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद बारी




• दुष्कर्म के मुकदमे में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद बारी

शाहजहांपुर: एमपी एमएलए कोर्ट  ने एक शिष्या का यौन शोषण करने के मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्‍वामी चिन्‍मयानंद सरस्वती को गुरुवार को दोषमुक्त कर दिया. चिन्मयानंद के वकील फिरोज हसन खान ने बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट ने कोई सबूत न होने कारण उन्हें बरी कर दिया है.

बता दें कि 2011 में शाहजहांपुर के मुमुक्षु अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद पर उनकी ही शिष्या ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. हालांकि, बाद में चिन्मयानंद पर रेप और धमकी देने का आरोप लगाने वाली शिष्या बाद में अपने बयान से मुकर गई थी. उसने कोर्ट में कहा कि चिन्मयानंद ने उसके साथ कभी कोई अपराध नहीं किया. इसी बयान के आधार पर चिन्मयानंद बरी किए गए.

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