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| सांकेतिक फोटो सीमांचल एक्सप्रेस |
सीमांचल एक्सप्रेस संवाददाता मिन्हाज अहमद
अल्पसंख्यक मामलात विभाग (हज डिवीजन), भारत सरकार द्वारा जारी हज पाॅलिसी में निम्नलिखित मूलभूत परिर्वतन किये गये हैंः-
01 हज पंजीकरण शुल्कः- विगत वर्षों में रू300/- पंजीकरण शुल्क लिया जाता था। लेकिन इस वर्ष हज
रजिस्ट्रेशन निःशुल्क किया गया है। इस वर्ष हज 2023 के कवर में अधिक से अधिक 4 व्यस्क तथा दो बच्चें शामिल किये जा सकते हैं। इस वर्ष हज यात्रा 30 से 40 दिन के बीच की अवधि होगी।
02 हज यात्री की आयु सीमाः- हज यात्रा-2022 के दौरान आयु सीमा 65 वर्ष से प्रतिबंध हटा दिया गया है। दो वर्ष से कम आयु के बच्चे (प्दंिदज) सेे हवाई किराये का 10 प्रतिशत शुल्क के रूप में लिया जायेगा एवं दो वर्ष से अधिक आयु के बच्चे को वयस्क की श्रेणी में मानते हुये पूरा हवाई किराया एवं हज शुल्क वसूल किया जायेगा। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों को सहायक सहित रिजर्व कैटेगरी में रजिस्टर्ड किया जायेगा।
03 बिना महरम महिला आवेदकः- यदि 45 वर्ष या उससेे अधिक आयु की महिलायें बिना महरम के हज यात्रा पर जाना चाहती है तो उनको 4 के ग्रुप में हज करने की अनुमति दी गयी है। यदि इसके लिये उनका मसलक इसकी इजाजत देता हो। सउदी अरब सरकार की शर्तों के अधीन अकेली महिला भी आवेदन कर सकती हैं। इसके लिये हज कमेटी आॅफ इंडिया इन महिलाओं का ग्रुप बना सकती है। सी.जी.आई. जद्दा उक्त महिला हज यात्रियों के लिये अलग रहने की व्यवस्था की सुविधा प्रदान करेगा।
04 सउदी सरकार द्वारा आवंटित कोटाः- प्राईवेट टूर आॅपरेटर (च्ज्व्े) का कोटा 30ःसे घटा कर 20ःकर दिया गया है। एवं हज कमेटी का कोटा 70ः से बढ़ा कर 80ः कर दिया गया है।
05 सरकारी हज कोटाः- हज यात्रा पाॅलिसी 2023 में सरकारी हज कोटा रद्द कर दिया गया है। आम नागरिकों के लाभ के लिये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यक मामलात विभाग मंत्री, भारत सरकार एवं हज कमेटी आॅफ इंडिया, मुम्बई को आवंटित कोटा रद्द कर सामान्य कोटा में मिला दिया गया है।
06 आर.टी.पी.सी.आर टेस्टः- हज यात्रियों को अपने जिला स्वास्थ्य इकाईयों से स्वास्थ्य सत्यापन एवं आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की अनुमति दी गयी है। आरटीपीसीआर टेस्ट च्तममितंइसल सरकारी प्रयोगशालाओं के माध्यम से ही होना चाहिये।
07 एम्बारकेर्शन प्वाईंटः- देश के 25 हवाई अडडों को एम्बारकेशन प्वाईंट बनाया गया है। श्रीनगर, रांची, गया, गुवाहाटी, इंदौर, भोपाल, मैंगलौर, गोवा, औरंगाबाद, वाराणसी, जयपुर, नागपुर, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, कोचीन, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनउ, कन्नूर, विजयवाडा, अगरतला एवं कालीकट।
हज यात्रियों को पिछले वर्ष की हवाई यात्रा की लागत में अंतर के अनुसार क्षेत्र के एम्बारकेशन प्वाईंट एवं निकटतम इकोनोमिक्ल एम्बारकेशन प्वाइंट के बीच एक विकल्प दिया जायेगा। इस व्यवस्था को बाद के वर्षाें में अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ विदेश मंत्रालय, नागरिक उडडयन मंत्रालय और सउदी अरब के अधिकारियों/मंत्रालयों के अनुमोदन के अधीन उक्त 25 एम्बारकेशन प्वाइंट के आलावा अल्पसंख्यक मंत्रालय अन्य हवाई अडडों को एम्बारकेशन प्वाइंट के रूप में शामिल करने के अनुरोध पर विचार कर सकता है।
08 अदाही (कुर्बानी)ः- अदाही (कुर्बानी) कूपन वैकल्पिक होंगे। हज कमेटी आॅफ इंडिया द्वारा आई.डी.बी. के माध्यम से अदाही कवर की व्यवस्था की जायेगी। आवेदन पत्र में एक बार विकल्प चुनने के बाद इसे रद्द नहीं किया जायेगा। एक कवर के सभी हज यात्रियों द्वारा विकल्प एक साथ चुनना होगा। यदि हज यात्री चाहें तो स्वयं भी कुर्बानी कर सकता है।
09 विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तिः- ऐसे व्यक्ति जो पंजीकृत दिव्यांग होंगे उनको किसी एक रक्त संबंधी सक्षम व्यक्ति के साथ आवेदन करने की अनुमति होगी। जो पुरी हज यात्रा में उनकी देख भाल कर सकेगें।
10 राज्य समन्वयक की नियुक्तिः- 300 हज यात्रियों पर एक खादिमुल हुज्जाज की नियुक्ति के साथ साथ सभी राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से एक निदेशक स्तर के अधिकारी एवं संबंधित राज्य हज समितियों के एक अधिकारी हज यात्रा के दौरान अपने राज्य के हज यात्रियों की देखभाल के लिये नियुक्त किये जायेंगे।
नई हज पाॅलिसी जारी होने के साथ ही अतिशीघ्र हज यात्रा-2023 के आवेदन पत्र आॅनलाईन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। हज यात्रा करने के इच्छुक आवेदकों से गुजारिश है कि आवेदन करने हेतु मशीन रीडेबल इन्टरनेशनल पासपोर्ट, ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट एवं संबंधित दस्तावेज तैयार रखें।
