आतंकीयो को शरण दी तो UAPA के अंतर्गत जब्त होगा मकान, जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी कड़ी कार्रवाई

दैनिक सीमांचल एक्सप्रेस दिल्ली,


जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आंतकियों को शरण देने वालों की सपंत्ति अटैच करने की कार्रवाई शुरू भी कर दी है। UAPA एक्ट की धारा 2 (G) और ULP की धारा 25 के तहत उन घरों को जब्त करना शुरू कर दिया है, जिनका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। 

जम्मू-कश्मीर: आतंकियों को शरण दी तो UAPA के अंतर्गत जब्त होगा मकान, पुलिस करेगी कड़ी कार्रवाई
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आंतकियों को शरण देने वालों की सपंत्ति अटैच करने की कार्रवाई शुरू भी कर दी है। UAPA एक्ट की धारा 2 (G) और ULP की धारा 25 के तहत उन घरों को जब्त करना शुरू कर दिया है, जिनका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। 
जम्मू—कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों को शरण देने वालों पर कड़ा प्रहार किया ​है। खबरों के अनुसार राज्य में अब से जो लोग आतंकियों को पनाह देंगे उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ UAPA कानून के तहत उन्हें बेघर कर उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। 
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आंतकियों को शरण देने वालों की सपंत्ति अटैच करने की कार्रवाई शुरू भी कर दी है। UAPA एक्ट की धारा 2 (G) और ULP की धारा 25 के तहत उन घरों को जब्त करना शुरू कर दिया है, जिनका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। राज्य पुलिस ने ट्विटर पर ये जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि प्रॉपर्टी जब्त करने के अलावा उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी जो आतंकियों को अपने घर में छिपाएंगे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आतंकियों और आतंक फैलाने की कोशिश में उनका साथ देने वाले लोगों को पनाह ना दें। पुलिस ने कहा है कि अगर कोई भी ऐसा करते हुए पाए जाता है तो उसकी संपत्ति तो जब्त होगी ही, कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। 

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