MP New Traffic Rules : बदले टैफिक नियम, अधिसूचना जारी




भोपाल। MP New Traffic Rules एमपी में प्रदेश सरकार द्वारा ट्रेफिक नियमों में बदलाव किया गए हैं। MP New Traffic Challan Rates यानि अब प्रदेश की सड़कों पर गाड़ी चलाना आसान नहीं होगा। दरअसल सड़क दुर्घटनाओं का नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ट्रे​फिक के नियमें में बदलाव करते हुए जुर्माने की राश्यिा में बदलाव किया गया है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो चलिए अगर आप भी एमपी के निवासी हैं तो आपको ये खबर पढ़ लेनी चाहिए।

ये होंगे नए नियम — MP New Traffic Rules

एमपी में परिवहन विभाग ने वाहन MP News: चलाने के दौरान नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना की नई दरें लागू कर दी हैं। आपको बता दें इसके लिए 6 मार्च को अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके तहत यदि आप बिना सीट बेल्ट के कार चलाए पाए जाते हैं तो इसके लिए आपको 500 रुपये का तो वहीं वहीं बाइक पर बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 300 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इतना ही नहीं यदि लापरवाही से वाहन दौड़ाते पाए जाते हैं तो आपको इस कंडीश्न में 5 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा।

अपराध दोहराने पर भी पेनाल्टी का प्रावधान — MP New Traffic Rules

आपको बता दें यदि आप इन नियमों को तोड़ते हैं तो अपराध को दोहराने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना चुकाना होगा। इतना ही नहीं इसके लिए परिवहन विभाग ने 20 अधिकारियों को जुर्माने के अधिकार दिए हैं। जिनमें यातायात पुलिस के निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक को भी अधिकार दिए गए हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास भी अधिकार रहेंगे।

इसलिए किए गए बदलाव — MP New Traffic Rules
राजधानी में आए दिन हादसे होते रहते हैं इसमें कमी लाने के लिए वाहनों पर लगने वाले जुर्माने की राशियों का पुनरीक्षण किया गया था। आपको बता दें कैबिनेट में जुर्माने का प्रस्ताव पास होने के बाद इस अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। जिसके लिए अलग-अलग अपराध की अलग-अलग राशियां निर्धारित की गई हैं।

ये है जुर्माने की राशि – MP Traffic Rules

🔘 यात्री वाहन में ओवर लोडिंग पर प्रति यात्री 200 रुपये जुर्माना।
🔘 एंबुलेंस व आपातकालीन वाहन का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपये जुर्माना।
🔘 बिना लाइसेंस के गैर परिवहन वाहन चलाने पर एक हजार व परिवहन वाहन पर पांच हजार रुपये जुर्माना।
🔘 अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा परिवहन वाहन चलाने पर पांच हजार व गैर परिवहन वाहन पर एक हजार रुपये का जुर्माना।
गैर परिवहन वाहन निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में चलाने पर एक हजार व परिवहन वाहन पर तीन हजार रुपये जुर्माना।
🔘 गैर परिवहन वाहन पर प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं होने पर एक हजार व परिवहन वाहन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना।
🔘 प्रतिबंधित क्षेत्र में अनावश्यक रूप से हार्न बजाने पर एक हजार रुपये व दोबारा नियम तोड़ने पर दो हजार रुपये जुर्माना।
ओवर लोडिंग कर सड़कों को नुकसान पहुंचाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना।

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SEEMANCHAL EXPRESS

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