*सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क*
*दोषी करार के बाद पुरकाजी विधानसभा से विधायक अनिल कुमार को 15 दिन की सजा भी मिली है, सजा के साथ-साथ 100 रुपये का जुर्माना लगाने के बाद फिर जमानत भी दी गयी है।
2017 में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मुज़फ्फरनगर जनपद की पुरकाजी विधान सभा से सपा आरएलडी विधायक अनिल कुमार को सज़ा हुई हैं।फिर अदालत ने सजा के बाद जुर्माना भी ठोका है, पुरकाजी से सपा-आरएलडी गठबंधन विधायक अनिल कुमार को अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में दोषी करार दिया है*
यहां एमपी/एमएलए कोर्ट ने अनिल कुमार पर दोषी ठहराते हुए 15 दिन की सजा और 100 रुपये का जुर्माना भी ठोका है। विधायक अनिल कुमार 2017 के आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में आज कोर्ट में पेश हुए थे
बाद में उन्हें जमानत मिल गई यहां उन्होंने कोर्ट के सम्मान की भी बात कही तो व्ही सजा पर भी बोलते हुए कहा 100 रुपये का जुरमाना व 15 दिन की यह सजा, एक तरह से बेज्जती सी कर दी करनी थी तो कम से कम छः महीने की तो करते
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*संजय कुमार चौधरी*
*उत्तर प्रदेश ब्यूरो रिपोर्ट*
