नई दिल्ली, 21 जून। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक श्री दीपक तंवर द्वारा आप उम्मीदवार दुर्गेश पाठक के खिलाफ दिल्ली चुनाव आयोग में शिकायत की गई है कि दुर्गेश पाठक ने जो अपने नामांकन के लिए हालफनामा दाखिल किया है उसमें अपने लाभ पद का जिक्र नहीं किया है। साथ ही उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज है जिसकी सूचना उन्होंने नहीं दी है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना है। इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए। श्री तंवर ने अपनी शिकायत में कहा कि अपने हलफनामें में दुर्गेश पाठक ने इस बात का भी जिक्र नहीं किया है कि उनके खाते में आम आदमी पार्टी के एकाउंट से पैसे आए हैं। दुर्गेश पाठक का एक निजी कार्यालय है जिसके पैसों से आम आदमी पार्टी का कार्यालय चल रहा है, इस बात को भी दुर्गेश पाठक ने छिपाया है जो अपराध के दायरे में आता है। उन्होंने कहा कि है इन सभी आरोपों को ध्यान में रखते हुए हमने दिल्ली चुनाव आयोग से दुर्गेश पाठक का नामांकन रद्द करने की शिकायत की है।