भरत सिंह की रिपोर्ट
नई दिल्ली, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध नहीं होने पर उच्च न्यायालय ने बुधवार को नराजगी जाहिर की। न्यायालय ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या आप टीके की पहले पहली खुराक ले चुके लोगों को छह सप्ताह की अवधि समाप्त होने से पहले कोवैक्सिन की दूसरी खुराक दे सकते हैं। जस्टिस रेखा पल्ली ने इस बारे में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कहा कि जब आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि लोगों को कोवैक्सिन की दोनों खुराक समय सीमा के भीतर लग जाएं, तो फिर इतने धूमधाम से काफी संख्या में टीकाकरण केंद्र नहीं खोलने चाहिए थे। पीठ ने दो लोगों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। टीके की पहली खुराक ले चुके याचिकाकर्ताओं ने केंद्र व दिल्ली को समय सीमा के भीतर टीके की दूसरी डोज लगाने का पर्याप्त प्रबंध करने का आदेश देने की मांग की है। उच्च न्यायालय ने केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग पर जवाब मांगा है। न्यायालय ने दोनों सरकारों से कहा कि यदि आप टीके की दोनों खुराक समय पर नहीं दे सकते तो इतनी धूमधाम से टीकाकरण केंद्र क्यों शुरू किया। याचिका में कहा गया है कि राजधानी में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगाए जा रहे टीका कोवैक्सिन और कोविशील्ड दोनों की कमी है और पहली खुराक ले चुके लोगों को दूसरी डोज समय से नहीं मिल रही है। याचिका में कहा गया है कि पहली डोज ले चुके लोग इसके लिए परेशान हो रहे हैं।